406 IPC IN HINDI

406 IPC आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड – जो कोई आपराधिक न्यासभंग (405 ipc) करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से
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Section 44 in The Code of Criminal Procedure 1973

44 Cr.P.C. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी:- ( 1 ) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति
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Section 43 in The Code of Criminal Procedure 1973

43 Cr.P.C. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया:- ( 1 ) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है , या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या
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