408 IPC लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग – जो कोई लिपिक(Clerk) या सेवक (Servant)होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए , और इस नाते किसी प्रकार सम्पत्ति , या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने में
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408 IPC लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग – जो कोई लिपिक(Clerk) या सेवक (Servant)होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए , और इस नाते किसी प्रकार सम्पत्ति , या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने में
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