406 IPC IN HINDI

406 IPC आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड – जो कोई आपराधिक न्यासभंग (405 ipc) करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से
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